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KRK | छेड़छाड़ मामले में जमानत मिलने के बाद भी केआरके को इस वजह से जेल में ही रहना होगा | Navabharat (नवभारत)


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मुंबई : एक्टर (Actor) और फिल्म क्रिटिक (Film Critic) केआरके उर्फ कमाल आर खान (Kamal R Khan) को मंगलवार को छेड़छाड़ के मामले में मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दिया है। बता दें कि अभिनेता को वर्सोवा पुलिस ने इस मामले में बीते 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। केआरके को मंगलवार को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। जहां उनके वकील जय यादव और अशोक सरोगी ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि एफआईआर का कॉन्टेंट कथित तौर से छेड़छाड़ की घटना में नहीं आता है।

वहीं कोर्ट में वकील जय यादव ने यह भी कहा कि यह घटना 18 महीने पहले की है और एफआईआर अब दर्ज किया गया है वह भी पीड़िता के दोस्त के कहने पर। जिसके बाद कोर्ट ने केआरके को इस मामले में जमानत दे दिया। बता दें कि 27 साल की महिला शिकायतकर्ता ने केआरके के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने केआरके पर गलत तरीके से छुने और शराब पिलाने का आरोप लगाई थी।

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हालांकि, इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी अभिनेता को जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि अभिनेता दो मामलों को लेकर कानूनी पचड़ों में फंसे है। केआरके को छेड़छाड़ के अलावा इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार चल रहे है।

इस मामले में उन्हें 30 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट पर मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है। वहीं इस मामले पर आज यानि बुधवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। 

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