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शाहरुख खान को मिली राहत, भगदड़ मामले में SC ने HC को ठहराया सही


News Nation Bureau | Edited By : Vaishnavi Dwivedi | Updated on: 27 Sep 2022, 11:46:03 AM

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Shah Rukh Khan (Photo Credit: Social Media)

नई दिल्ली :  

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान  (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर काफी चर्चा बटोर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर एक्टर के एक पुराने मामले ने तूल पकड़ लिया है. दरअसल, 2017 में आई उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से एक शख्स की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे. जिसके चलते कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. अब एक्टर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. वहीं मामले को लेकर जितेंद्र का कहना था कि शाहरुख (Shah Rukh Khan) ने फिल्म के नाम वाली टीशर्ट और भी कई चीज जो प्रचार करने के लिए थी उसे लोगों की तरफ उछाली थी. इसी वजह से  इतना बड़ा हादसा हुआ था. 

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले को रद्द करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय के अप्रैल 2022 के फैसले के खिलाफ मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जितेंद्र मधुभाई सोलंकी ने वडोदरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष शाहरुख खान के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की थी. वहीं शाहरुख खान ने समन के खिलाफ और शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख लिया था.

 इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत में शाहरुख खान की क्या गलती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिलेब्रेटी को भी दूसरे नागरिकों की तरह बराबर का अधिकार मिला हुआ है. उन्हें व्यापक तौर पर किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.






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First Published : 27 Sep 2022, 11:42:28 AM




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